घर बनाने के लिए सरकार देंगे 25 लाख का मुआवजा ! सुप्रीम कोर्ट दिया निर्णय
घर बनाने के लिए सरकार देंगे 25 लाख का मुआवजा ! सुप्रीम कोर्ट दिया निर्णय
नई दिल्ली- Bulldozer Action : उत्तर प्रदेश सरकार के बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. उत्तर प्रदेश सरकार को उन लोगों को 25 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया गया है जिनके घर बुलडोजर से ध्वस्त कर दिए गए। सर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि मकान गिराने में किसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया. सरकार ने खुद सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि बिना कोई नोटिस दिए मकान गिराए गए.
उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले में सड़क चौड़ी करने के लिए बुलडोजर से मकान ढहा दिए गए. सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा था. सर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि आप कहते हैं कि यह 3.7 वर्ग मीटर का अतिक्रमण था। हम ये सुनते हैं, लेकिन प्रमाणित नहीं करते,
लेकिन आप इस तरह लोगों के घर कैसे तोड़ सकते हैं? यह अराजक है. यह पूरी तरह मनमाना है. सर जज ते ने कहा, हमारे पास एक हलफनामा है, जिसमें कहा गया है कि कोई नोटिस नहीं दिया गया, आप बस साइट पर गए और लोगों को सूचित किया।
सुनवाई के दौरान जस्टिस सर ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि आपके अधिकारी ने कल रात सड़क चौड़ीकरण के लिए पीले रंग से चिह्नित क्षेत्र को तोड़ दिया, अगली सुबह आप बुलडोजर लेकर आ गए. आप परिवार को घर खाली करने का समय भी नहीं देते.
जबकि यही स्थिति है, सड़क चौड़ीकरण तो महज एक बहाना है। जज साहब ने कहा कि सरकार ने ने एनसीएच की मूल चौड़ाई दिखाने के लिए कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। एनएचआरसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि टूटा हुआ हिस्सा 3.75 मीटर से अधिक था।